ग्वालियर।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने बैंच में श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू गर्ग के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके कार्य करने पर तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा — रेनू गर्ग अब नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगी।आदेश सुबह 11:10 बजे से प्रभावशील हुआ है।
मामला नगर पालिका चुनाव में गजट नोटिफिकेशन न होने को लेकर है।कोर्ट ने माना बिना गजट प्रकाशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना वैधानिक नहीं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार स्पष्ट करे कि बिना गजट नोटिफिकेशन के अध्यक्ष कैसे कार्य कर रहीं हैं।
जस्टिल अहलूवालिया ने आदेश की सूचना तुरंत सीईओ नगर पालिका श्योपुर और अध्यक्ष को देने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही मामला अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

