अजनबी न्यूज शिवपुरी। धार्मिक, सामाजिक आयोजनों और विवाह समारोहों में बेलगाम बजने वाले DJ और लाउडस्पीकर पर जिला प्रशासन ने नकेल कस दी है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत पूरे जिले में कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक DJ और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिन में भी इनका उपयोग करने के लिए SDM की पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर DJ सिस्टम, जनरेटर और इस्तेमाल में लाया गया वाहन तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। आयोजक, मैरिज गार्डन मालिक और DJ संचालक पर संयुक्त रूप से कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। दोबारा उल्लंघन पर मैरिज गार्डन की अनुमति भी निरस्त हो सकती है।


