अजनबी न्यूज शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने आयुध अधिनियम 1959 के तहत सख्त कदम उठाते हुए करैरा क्षेत्र के दो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर क्षेत्र की लोक शांति व्यवस्था को भंग करने और भविष्य में लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। जिन लोगों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें गल्ला मंडी के सामने, थाना करैरा निवासी वीरेन्द्र साहू पुत्र परमानंद साहू (शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 279/2008/111/डीएम/एसपीआई) और ग्राम चिरली, थाना करैरा निवासी सुरेन्द्र लोधी पुत्र पूरन सिंह लोधी (शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 34/2018/111/डीएम/एसपीआई) शामिल हैं। जिला प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

